विशेष पॉक्सो वाद में तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट सख्त, जमानतीय अधिपत्र जारी
- DSS Admin
- May 15, 2026
किशनगंज, 15 मई (हि.स.)। जिले के पोठिया थाना कांड संख्या 175/20 से जुड़े विशेष पॉक्सो वाद संख्या 36/20 में अदालत ने अनुसंधानकर्ता रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष कुंदन कुमार के खिलाफ जमानतीय अधिपत्र जारी किया है। यह आदेश अनन्य न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत द्वारा पारित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साहा ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने संबंधित अनुसंधानकर्ता को अगली निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय की प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है।
जानकारी के अनुसार विशेष पॉक्सो वाद संख्या 36/20 लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज, केस डायरी तथा गवाही की प्रक्रिया के लिए अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति आवश्यक मानी जा रही थी। लेकिन सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर अदालत ने इसे गंभीरता से लिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
विशेषकर पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों में अनुसंधानकर्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में समय पर सुनवाई और न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों की नियमित उपस्थिति जरूरी है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद न्यायिक महकमे और पुलिस विभाग में चर्चा तेज हो गई है। कानूनी जानकारों का कहना है कि पॉक्सो मामलों में अदालतें अब अधिक सख्त रुख अपना रही हैं और न्यायिक प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जिसमें अनुसंधानकर्ता को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।

