‘मौत के केमिकल मेथनॉल' का भंडाफोड़, 5,929 किलो जहरीला रसायन जब्त

मुंबई, 30 मई (हि.स.)। पुणे में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत के मामले में अन्न व औषधि प्रशासान (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। जहरीली शराब से मौत का कारण बने मेथनॉल की सप्लाई के तार भिवंडी तक फैले हुए हैं। एफडीए अधिकारियों ने भिवंडी के रेक्स इंटरनेशनल पर छापेमारी कर 5,929 किलोग्राम जहरीला रसायन जब्त कर गोदाम सील कर दिया है।

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आयुक्त मुंढे ने स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब और अधिक कठोर व सतत कार्रवाई की जाएगी।

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत के बाद एफडीए की जांच में खुलासा हुआ है कि मौत का कारण बनी जहरीली शराब में इस्तेमाल किया गया मेथनॉल इसी कंपनी से आपूर्ति किया गया था। ठाणे के औषधि निरीक्षक योगेंद्र पोल ने भिवंडी के अंजूर रोड स्थित गोदाम पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मेथनॉल बरामद हुआ। उसके भंडारण, खरीद-बिक्री या उपयोग से संबंधित कोई रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर अथवा वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। अधिकारियों के अनुसार विषैले पदार्थ अधिनियम के तहत आवश्यक अभिलेखों के अभाव और रसायन के संभावित दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया।

पुलिस जांच के अनुसार फुगेवाड़ी में हाथभट्टी की शराब पीने वाले लोगों की मौत के मामले में शराब की आपूर्ति की कड़ी कर्नालसिंह विरका, योगेश वानखेड़े और राजू प्रजापति तक पहुंची। आगे की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि शराब में मिलाया गया मेथनॉल रेक्स इंटरनेशनल से प्राप्त किया गया था। कंपनी के मालिक अरुणकुमार चौबे और अधिकृत प्रतिनिधि अभिषेक चौबे के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

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