निर्धारित मापदण्डों के आधार पर हाेगा नए न्यायालयों की स्थापना और क्रमोन्नयन का निर्णय
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- Feb 06, 2025

जयपुर, 6 फ़रवरी (हि.स.)। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना और क्रमोन्नयन के संबंध में निर्णय निर्धारित मापदण्डों के आधार पर लिया जाता है। इसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है। उन्हाेंने कहा, पीपलखूंट में मुकदमों की संख्या निर्धारित मापदण्ड से काफी कम होने के कारण वर्तमान में यहां नवीन न्यायालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
विधायक नाना लाल निनामा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में पीपलखूंट में किसी भी प्रकार का न्यायालय खोले जाने का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। भविष्य में इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित