गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद पुलिस जबरन भेज रही थी अरुण गोयल को जेल: आनंद अग्रवाल

रामगढ़, 15 जनवरी (हि.स.)। पंचवटी अपार्टमेंट में हुई मारपीट के आरोपी अरुण गोयल को छेड़खानी के मामले में पुलिस जेल भेज रही थी। लेकिन कोर्ट के आगे पुलिस की एक न चली। अरुण गोयल के वकील आनंद अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि रामगढ़ थाना कांड संख्या 380/24 में अरुण गोयल पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पहले ही जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। मामले की जांच चल रही थी, इसलिए कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने मारपीट के मामले में गिरफ्तार अरुण गोयल को बुधवार को कोर्ट में जब पेश किया, तो छेड़खानी के मामले में जेल भेजने की अर्जी लगा दी। लेकिन कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और अरुण गोयल को जेल भेजने से इनकार कर दिया।

पंचवटी एनक्लेव अपार्टमेंट निवासी 44 वर्ष की महिला शालू सिन्हा ने इव टीजिंग के मामले में रामगढ़ थाने में प्राथमिक के दर्ज कराई थी। उन्होंने पंचवटी अपार्टमेंट के ही ब्लॉक बी, फ्लैट नंबर 101 बी में रहने वाले अरुण गोयल को अभियुक्त बनाया था। उन्होंने कहा था कि अरुण गोयल के द्वारा उन्हें कई दिनों से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी महिला फ्लैट से मार्केट, मेडिसिन शॉप और अपने कोचिंग संस्थान के लिए निकलती है, तो अरुण गोयल घात लगाकर पार्किंग के पीछे छुपकर गलत निगाह से घूरते हैं। कोई आसपास नहीं होने पर अश्लील इशारे करते हैं। इसके अलावा उनका पीछा करते हुए थाना चौक में स्थित कोचिंग संस्थान तक चले जाते हैं। कोचिंग संस्थान से वापस लौटते हुए भी पीछा करते हैं। अपार्टमेंट में पहले पहुंचकर एंट्रेंस गेट पर बैठे रहते हैं और फिर पार्किंग तक पहुंच जाते हैं। कई बार उनका हाथ पकड़ा और दुपट्टा भी खींचा।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

   

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