करुणा के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे धनंजय मुंडे

मुंबई, 3 मार्च (हि.स.)। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। अब उन्होंने बांद्रा फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मुंडे की पत्नी करुणा मुंडे को हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च होगी और मुंडे को सुनवाई से पहले जवाब की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

सोशन कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में मुंडे ने दावा किया है कि जब उनकी करुणा मुंडे से कभी शादी नहीं हुई तो गुजारे भत्ते का सवाल कहां से उठता है। मुंडे के वकील सयाली सावंत ने दायर याचिका में कहा कि बांद्रा फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया और अंतरिम भरण-पोषण देने का, मनमाना आदेश पारित कर दिया। मुंडे का दावा है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में उनका परिचय करुणा शर्मा से हुआ था। बाद में लगातार बातचीत होने से एक व्यक्तिगत संबंध बन गया। दोनों ने आपसी सहमति से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया था।

धनंजय मुंडे ने याचिका में कहा है कि करुणा के साथ रिश्ते से उनके दो बच्चे पैदा हुए। लेकिन उन्होंने बच्चों के केवल आधिकारिक दस्तावेज में पिता के तौर पर अपने नाम व उपनाम के इस्तेमाल की अनुमति दी है। करुणा को मेरी मौजूदा शादी के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने उनके साथ स्वेच्छा से संबंध बनाने का फैसला किया। जब वे अपने आधिकारिक आवास पर पहली पत्नी राजश्री मुंडे के साथ रहने लगे तो करुणा के व्यवहार में काफी बदलाव आया। करुणा ने मेरे नाम के साथ सोशल मीडिया पर कई ‘अकाउंट’ बनाए और खुद को याचिकाकर्ता की पत्नी के रूप में गलत तरीके से पेश किया। मेरी करुणा के साथ कभी शादी नहीं हुई। मेरा क़ानूनी विवाह राजश्री मुंडे से हुआ है। करुणा मुंडे के साथ कभी भी एक घर में नहीं रहा।.

बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 4 फरवरी को अपने फैसले में धनंजय मुंडे को गुजारा भत्ते के रूप में हर महीने 2 लाख रुपये देने के आदेश सुनाया था। . इसमें करुणा मुंडे को 1 लाख 25 हजार रुपए की मासिक पेंशन और उनकी बेटी शिवानी को उसकी शादी तक 75 हजार रुपए प्रति माह देने का आदेश भी दिया गया। मजिस्ट्रेट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि धनंजय मुंडे ने अपनी पहली पत्नी के साथ ‘‘प्रथम दृष्टया’’ घरेलू हिंसा की। लेकिन मुंडे ने सत्र न्यायालय में इसे चुनौती देते हुए इन आरोपों को खारिज किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार

   

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