डीजे संचालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

भागलपुर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय के हवाले से गुरुवार को बताया गया कि जिले के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत बीते रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाये जाने के कारण डीजे संचालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज तथा डीजे जब्त किया गया है।

बताया जा रहा है कि बीते रात्रि में भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत बाबूपुर मोड़ के पास अवस्थित शिवगंगा अपार्टमेंट के समीप कुछ लोगों के द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। इस मामले में औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना की पुलिस को बाबूपुर मोड़ पहुंचते ही डीजे बजा रहे लोग डीजे बंद कर भाग गये। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उक्त डीजे को विधिवत जब्त किया गया तथा संचालक के विरूद्ध औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना में मामला दर्ज किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर

   

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