डोडा संभाग में दो महीने के लिए ड्रोन पर प्रतिबंध
- Neha Gupta
- Feb 11, 2025
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डोडा, 11 फरवरी । जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में ड्रोन के भंडारण उपयोग और परिवहन पर दो महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा उड़ने वाली वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकना है।
हालांकि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को प्रतिबंध के दायरे से छूट दी गई है जबकि मैपिंग सर्वेक्षण निर्माण कार्यों और कृषि में निगरानी सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए ऐसे गैजेट का उपयोग करने वाले सरकारी विभागों को उचित अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डोडा सुदर्शन कुमार ने कहा कि जिन लोगों के पास पहले से ही ड्रोन कैमरे या उड़ने वाली वस्तुएं या इसी तरह के गैजेट हैं उन्हें उचित रसीद के साथ इस आदेश के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया जाता है।
आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें राष्ट्र-विरोधी तत्वों ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा करने के अलावा मानव जीवन को नुकसान, चोट और जोखिम पहुंचाने के लिए ड्रोन और इसी तरह की उड़ने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। आदेश में कहा गया है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ड्रोन और इसी तरह की उड़ने वाली वस्तुओं या खिलौनों के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर उचित प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है। दो महीने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हुए कुमार ने कहा कि मानचित्रण सर्वेक्षण निर्माण कार्यों, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदा न्यूनीकरण क्षेत्रों में निगरानी और चित्र या फिल्म बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले विभिन्न सरकारी विभाग स्थानीय पुलिस स्टेशन प्रभारी और संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट को ऐसी उड़ने वाली वस्तुओं के कब्जे के बारे में लिखित रूप से सूचित करेंगे और उनका उपयोग करने से पहले इस कार्यालय से पूर्व अनुमति लेंगे। उड़ने वाली वस्तुओं/ड्रोन का उपयोग करने वाले पुलिस/रक्षा बलों को इस आदेश के तहत छूट दी जाएगी। हालांकि उन्हें इसका इस्तेमाल करने से पहले संबंधित एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर) को सूचित करना होगा। आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डोडा को आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।