झज्जर, 27 दिसंबर (हि.स.)। जिले में अब रात दस बजे बाद किसी भी समारोह में डीजे बजता हुआ मिला तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने शुक्रवार काे ध्वनि प्रदूषण नियमों की जिले में सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रात दस बजे के बाद जिस समारोह स्थल पर डीजे बजता मिलेगा उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम को सील कर दिया जाएगा।
डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे बजाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह नागरिकों की शांति और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ध्वनि नियंत्रण नियमों के पालन के लिए निर्धारित सभी जिम्मेदार एजेंसियां अपने-अपने क्षेत्र के बैंक्वेट हॉल, होटल, रिसोर्ट आदि के मालिकों को निर्देश दें कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे बजाने पर पूरी तरह पाबंदी है।
अगर फिर भी किसी प्रकार का ध्वनि यंत्र बजता हुआ पाया गया तो डीजे संचालक व नियमों की अवहेलना करने वाले होटल, रिजॉर्ट व बैंक्वेट हॉल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने घर व दुकान आदि निजी परिसर में भी कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से ऊंची आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेगा। बहादुरगढ़, झज्जर, बेरी व बादली के अलावा जिले के सभी गांवों में भी जिलाधीश के ये आदेश लागू रहेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज