खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंगन में सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों पर कार्रवाई की

जम्मू 07 फरवरी (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा विभाग गांदरबल ने खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को कंगन के मुख्य बाजार में सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों का गहन निरीक्षण किया।

निरीक्षण अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिराज अहमद मीर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम के साथ किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेताओं को स्वच्छता, सफाई और खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित एफएसएस अधिनियम.2006 की अनुसूची.4 और इसके नियम और विनियम 2011 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।

अधिकारियों ने मौके पर ही अस्वास्थ्यकर और सड़े हुए भोजन को नष्ट कर दिया और उल्लंघन करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा एफएसएस अधिनियम की धारा 56 के तहत सक्षम न्यायालय में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कई चालान दायर किए जाने की तैयारी है।

विभाग ने सभी खाद्य विक्रेताओं से स्वच्छता मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया है इस बात पर जोर देते हुए कि अनुपालन न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी

   

सम्बंधित खबर