सिरसा: प्रोपर्टी डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

सिरसा, 11 मई (हि.स.)। सिरसा में एक प्रापर्टी डीलर द्वारा फर्जी टोकन नंबर देकर स्टाम्प फीस व डेवलपमेंट चार्जिज की राशि खुर्दबुर्द कर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर रविवार को केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में प्रीत सागर निवासी कमल किशोर ने बताया कि उसने एक मकान खरीदा था और मकान का सौदा प्रोपर्टी डीलर से करवाया था। इकरारनामा के अनुसार तयशुदा राशि प्रोपर्टी डीलर को दे दी गई। आरोप है कि रजिस्टरी करवाने के नाम पर 21 हजार रुपए की राशि 9 नवंबर 2024 को डेवलपमेंट चार्जिज के नाम से अपने खाते में जमा करवाई। इसी तरह से ई-दिशा से टोकन लेने की एवज में 1 लाख रुपये की राशि बाबत स्टांप फीस बैंक के जरिए 12 दिसंबर 2024 को उसके खाते में जमा करवाई।

20 दिसंबर व 26 दिसंबर 2024 को दो टोकन नंबर उसे प्रोपर्टी डीलर ने भेजे, जोकि दोनों टोकन फर्जी थे और ये टोकन किसी और के बदलकर हमें धोखे में रखा और यह कहा कि डीआरओ एक एरिया की रजिस्टरी नहीं करवा रहा, इसलिए आपकी रजिस्टरी नहीं हो सकती। बाद में उसे पता चला कि उसने अभी तक स्टांप ड्यूटी की खरीद नहीं की है। इसलिए टोकन जारी होने का कोई सवाल नहीं उठता। उसने व रिश्तेदारों ने जब इसकी जानकारी लेनी चाही तो उसने 27 दिसंबर 2024 को साथ में जाकर स्टांप खरीदे और स्वीकार किया कि उसने प्रार्थी को धोखे में रखते हुए उसके द्वारा भेजी गई राशि को खुर्दबुर्द किया और धोखाधड़ी करते हुए फर्जी टोकन नंबर जारी किए।

उसने पंचायत की मौजूदगी में सारी इकरारनामा वाली राशि अदा की, जिस पर खरीददार से 23 जून 2023 को इकरारनामा फुल एंड फाइनल पेमेंट किया, जिस पर आरोपी ने बतौर गवाह हस्ताक्षर कर रखे हैं। आरोपी ने उसकी व अन्य लोगों की मौजूदगी में मुलखराज बाया को पूरी तसल्ली दी की उसने इकरारनामा के अनुसार सारी रकम वसूल पा ली है, जिस पर मुलखराज ने अपने हस्ताक्षर किए। परंतु प्रोपर्टी डीलर ने फिर से धोखाधड़ी करते हुए बाया को 50 हजार रुपए कम अदा किए, जिसकी वजह से उसकी रजिस्टरी नहीं हो रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma

   

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