बड़कागांव चुनाव में हो सकती है गैंगस्टर की एंट्री, अमन साहू लड़ना चाहता है इलेक्शन
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- Oct 19, 2024
रामगढ़, 19 अक्टूबर (हि.स.)। बड़कागांव विधानसभा चुनाव में राजनेताओं के साथ-साथ गैंगस्टर की भी एंट्री हो सकती है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। इसके लिए उसने न सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की है, बल्कि उसने चुनाव आयोग के गाइडलाइन के आधार पर प्रयास करना भी शुरू कर दिया है। यहां तक की उसने अपने वकील हेमंत सिकरवार से पूरी प्रक्रिया को अपनाने की सहमति भी जाहिर कर दी है। अमन साहू फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जेल में बंद है। वहां शनिवार को उनके वकील हेमंत सिकरवार पहुंचे। नॉमिनेशन फॉर्म की एक डमी फाइल भी उनके पास मौजूद थी। यह डमी फाइल यह बताने के लिए थी कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनानी है और नामांकन पत्र किस तरीके से भरा जाना है।
अमन को चुनाव लड़ने में क्या है अड़चन
अमन साहू के वकील हेमंत सिकरवार ने बताया कि अमन साहू को चुनाव लड़ने में कई अड़चन हैं। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। हेमंत सिकरवार ने बताया कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से उन्हें अमन साहू को चुनाव लड़ने के लिए परमिशन लेनी होगी। वहीं से उसे पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रामगढ़ में जाकर नॉमिनेशन फाइल करना होगा। अगर यह परमिशन नहीं मिलता है तो मुश्किल है आ सकती हैं।
दो मामलों में हो चुकी है दाे साल से अधिक की सजा
इसके अलावा अमन साहू को फिलहाल दो मामलों में 2 साल से अधिक की सजा हो चुकी है। अगर इस आधार पर नामांकन दर्ज किया जाएगा तो वह भी रद्द हो सकता है। अगर हाई कोर्ट उन दोनों सजाओ पर रोक लगा देती है तो अमन साहू के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने यह भी कहा कि उन्होंने शुक्रवार को ही पिटीशन फाइल कर मेंशन कराने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया।
सबसे बड़ी अड़चन समय को लेकर है। बड़कागांव विधानसभा में 25 अक्टूबर तक ही नामांकन दर्ज करने की तिथि निर्धारित है। इन चार दिनों में क्या संभव हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है। उन्होंने यह भी बताया कि अमन साहू को चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में आई.ए. फाइल किया है। साथ ही लातेहार कोर्ट में भी एमसीए फाइल कर चुके हैं। वह सोमवार को एक बार फिर इन सारे मुद्दों पर ड्राफ्ट बनाकर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे।
कई मामलों का दिया जा रहा हवाला
हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाई और चुनाव लड़ने का रास्ता साफ किया। इंजीनियर राशीद के मामले में भी ऐसा ही फैसला कोर्ट ने सुनाया है। साथ ही रामगढ़ के पूर्व विधायक ममता देवी के केस में भी सजा पर रोक लगाई गई। इन सारे आदेशों को आधार बनाकर अमन साहू को भी बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश