गांजा तस्करी मामले में एक को पंद्रह वर्षों का सश्रम कारावास

पूर्वी चंपारण,8 अगस्त (हि.स.)।

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) कोर्ट -2 सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को पंद्रह वर्षों का सश्रम कारावास व दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा संग्रामपुर थाना के जलाहा मियां टोला निवासी जोखु राय उर्फ हृदया राय को हुई। मामले में संग्रामपुर थाना के पुअनि सुनील कुमार सिंह ने संंग्रामपुर थाना कांड संख्या -271/2022 दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि 18 अक्तूबर 2022 को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से भारी मात्रा में गांजा लाया गया है। सूचना के आलोक में रात्रि करीब 11.30 बजे संग्रामपुर मंगलापुर अहिर टोली गांव में छापेमारी कर एक कंटेनर में छुपाकर रखा गया 3 क्विंटल 25 किलो 950 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जो 21 बंडल में बंधा हुआ था।

एनडीपीएस वाद संख्या 70/2022 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष कुमार त्रिपाठी ने चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 20(बी)ii सी एवम 25 (सी) एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार / गोविंद चौधरी

   

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