देहरादून, 18 जुलाई (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सविन बसंल ने आपराधिक मामलों में संलिप्त पांच लोगों के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले से दरबदर कर दिया है।
यह कार्रवाई फरीद हुसैन थाना नेहरू कालोनी, आदित्य त्यागी व आसिफ थाना विकासनगर, प्रदुमन थापा एवं शादाब अंसारी थाना रायपुर देहरादून के विरूद्व की गई है। आपराधिक मामलों में संलिप्त इन पांच को गुण्डा घोषित करते हुए छाह माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही इन पांचों को जनपद से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराना भी आवश्यक किया गया है। आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कर 24 घंटे के अंदर जनपद छोड़ने और इसकी अनुपालन आख्या न्यायालय को उपलब्ध कराने के भी आदेश जारी किए गए है।
उपरोक्त पर लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौच व सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में संलिप्त रहे और संबंधित थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराधिक घटना को अंजाम दे चुके हैं। वर्तमान समय में जमानत पर है और अपराधिक कृत्यों में सक्रिय है। विपक्षी के विरूद्व संबंधित थानों में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। जो थाना क्षेत्रान्तर्गत लूटपाट करने, अवैघ रूप से शस्त्र रखने का अभ्यस्त है। विपक्षी को नोटिस की तामीली किस्म दोयम अमल में लाई गई है। विपक्षी नियम तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के आधार पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने पांच लोगों को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में गुण्डा घोषित करते हुए छह माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार



