मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए शासन ने मांगा आवेदन
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- Nov 12, 2024
कानपुर,12 नवम्बर(हि.स.)। मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए शासन ने आवेदन मांगा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक एवं किसान 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते है। यह जानकारी कानपुर नगर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आई.डी.एन.चतुर्वेदी ने दी।
उन्होंने बताया कि जनपद की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, जिसके जीविकोपार्जन के मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए उन्नत नस्ल के अधिक से अधिक दुधारू गोवंश की इकाइयां स्थापित किये जाने हेतु मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना संचालित है।
जाने दुधारू गोवंश इकाई स्थापित करने की अनिवार्य शर्ते
डॉ.चतुर्वेदी ने बताया कि मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की इकाई स्थापना, योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है, लाभार्थी अंश 15 प्रतिशत, बैंक ऋण 35 प्रतिशत तथा इकाई लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान सरकार देगी।
साहिवाल, गिर, एवं थारपारकर प्रजाति की 10 गाय की परियोजना की कुल अनुमानित लागत 23 लाख 60 हजार रुपए होगी। गाय का क्रय प्रदेश के बाहर से यथासंभव ब्रिडिंग ट्रैक्ट से लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। क्रय की जाने वाली गाय प्रथम या द्वितीय ब्याँत की होनी चाहिए तथा गौवंश डेढ़ माह से पूर्व ब्याये नही होना चाहिए।
इकाई स्थापना हेतु लगभग 0.20 एकड़ (8712 वर्ग फुट) भूमि तथा चारा उत्पादन के लिए 0,80 एकड़ (34848 वर्ग फुट) भूमि होना अनिवार्य है, भूमि स्वयं की हो अथवा पैतृक अथवा न्यूनतम 07 वर्षों के लिए अनुबन्ध या किराये नामे पर ली गयी हो।
पहले से संचालित योजना के लाभार्थी नहीं होंगे पात्र
पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना अथवा नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना अथवा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थी, इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगें। उन्होंने बताया कि इस योजना के सम्बन्ध में आवेदन पत्र का प्रारूप व सम्बन्धित शासनादेश विभागीय पोर्टल- https://updairydevelopment-gov-in एवं https://www-animalhusb-upsdc-gov-in/en पर तथा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2024 है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल