राज्यपाल पर विवादित टिप्पणी मामले में सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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- Nov 19, 2025
कोलकाता, 19 नवम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस और राजभवन से हथियारों की सप्लाई वाली टिप्पणी के मामले में उनकी ओर से तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के विरुद्ध हेयर स्ट्रीट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
राजभवन सूत्रों के अनुसार आरोप है कि तृणमूल सांसद ने राज्यपाल पर राजभवन में हथियार और बम जमा करने तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उपलब्ध कराने के गंभीर आरोप लगाए थे।
राज्यपाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तृणमूल सांसद के भड़काऊ और निराधार आरोपों पर वे सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब तृणमूल सांसद ने राज्यपाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें राज्यपाल ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का जिक्र करते हुए दावा किया था कि ऐसी ही प्रक्रिया से बंगाल की मतदाता सूचियों में ‘शुद्धिकरण’ हुआ है। इसके बाद, बनर्जी ने राज्यपाल को “अक्षम” और “भाजपा-सेवक” बताते हुए कटाक्ष किया। राजभवन के ओएसडी द्वारा दायर यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 151 समेत कई गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इन धाराओं में 152, 197, 196ए, 196बी, 353-1बी, 353सी और 353-2 शामिल हैं।
राजभवन ने रविवार को जारी बयान में सांसद से माफी की मांग की थी और कहा था कि यह आरोप राज्यपाल की ‘जेड-प्लस’ सुरक्षा के सीधे उल्लंघन का संकेत देता है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब राज्यपाल ने कोलकाता पुलिस से राजभवन परिसर में बम स्क्वॉड, स्निफर डॉग, आपदा प्रबंधन टीम और नागरिक सुरक्षा कर्मियों को भेजकर तलाशी अभियान चलाने को कहा। सोमवार को हुई इस तलाशी में राजभवन के सभी कमरों और परिसरों की जांच की गई, जहां कोई हथियार या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ।
तलाशी के बाद राज्यपाल ने कहा कि गलत और झूठे आरोपों की श्रंखला अब समाप्त होगी और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
दूसरी ओर, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उनका कहना है कि राज्यपाल उन्हें कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और गृह मंत्री की अनुमति से उन पर कई धाराओं में मामले दर्ज कराए गए हैं, जो निराधार और द्वेषपूर्ण हैं।----------
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर



