गुवाहाटी, 08 मई (हि.स.)। असम विधानसभा सचिवालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर पंद्रहवीं असम विधानसभा को 6 मई, 2026 के पूर्वाह्न से भंग किए जाने की जानकारी दी है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2)(बी) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने यह आदेश जारी किया।
अधिसूचना में कहा गया है कि पंद्रहवीं असम विधानसभा को 6 मई, 2026 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप से भंग कर दिया गया है। यह आदेश लोक भवन, असम से जारी किया गया तथा सामान्य जानकारी के लिए असम विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया।
अधिसूचना पर असम विधानसभा के सचिव डी. पेगू ने हस्ताक्षर किए।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

