
गुरुग्राम, 10 मई (हि.स.)। वर्ष-2020 में छीना झपटी करने के दो दोषियों को यहां की एक अदालत ने 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार 21 मार्च 2020 को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-5 गुरुग्राम की पुलिस टीम को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि 21 मार्च 2020 को सेक्टर-5 गुरुग्राम से बाइक पर आए व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी है। उसका मोबाईल फोन भी छीन लिया गया। उसकी शिकायत पर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कैस दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस द्वारा इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान अजय रोहिल्ला निवासी नई आबादी दिल्ली व हर्ष मलिक निवासी गांव मसूदपुर दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। एडिशनल सेशन जज पुनीत सहगल की अदालत ने पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उन्हें पांच वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर