गुरुग्राम: बिना सी-फार्म भरे विदेशियों को ठहराने वाले 52 फ्लैट मालिकों पर केस

-गुरुग्राम निवासियों से विदेशी नागरिक को अपने घर/होटल/गेस्ट हाउस में किराए पर रखने की सूचना देने की अपील

गुरुग्राम, 14 अगस्त (हि.स.)। थाना भोंडसी की पुलिस टीम स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर तथा प्रशासन द्वारा होटल गेस्ट हाउस तथा विभिन्न समितियों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस टीम सेंट्रल पार्क सोसायटी सोहना रोड धुनेला पहुंची। वहां रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति से फ्लैट में रहने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड मांगा। इस दौरान 52 फ्लैट्स में बिना पुलिस को सूचित किए तथा बिना सी-फॉर्म भरे विदेशी नागरिकों को ठहराना पाया गया।

विदेशी नागरिकों का बिना सी-फॉर्म भरे तथा बिना पुलिस को सूचित किए अपने फ्लैट्स में ठहराने पर फ्लैट मालिकों के विरुद्ध थाना भोंडसी, गुरुग्राम में बुधवार को फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि जब भी कोई विदेशी नागरिक इनके होटल, मकान, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स में ठहरे तो इसकी सूचना पुलिस को दे तथा फॉरेनर एक्ट की धारा 7 की पालना के तहत सी-फॉर्म भरें। विदेशी नागरिकों को बिना सी-फॉर्म भरे ठहराने पर केस दर्ज किया गया। फॉर्नर एक्ट की धारा 14 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। सी-फॉर्म भरने से प्रशासन को विदेशी नागरिकों के संबंध में जानकारी मिलती है, जिससे भारत में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कदम उठाया जा सके। कोई भी व्यक्ति एफआरआरओ की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करके ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी-फॉर्म भर सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा / SANJEEV SHARMA

   

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