गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा
- Admin Admin
- Nov 18, 2025
गुरुग्राम, 18 नवंबर (हि.स.)। सात साल पहले 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को यहां की अदालत ने दोषी ठहराया। दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार पांच अक्टूबर 2018 को थाना भौंडसी जिला गुरुग्राम में पीडि़त बच्ची के पिता ने शिकायत दी। शिकायत में कहा कि उनकी 14 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति इरशाद द्वारा गलत काम किया गया है। इस शिकायत पर थाना भौंडसी में धारा-4 पोक्सो एक्ट व धारा 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। पुलिस द्वारा आरोपी इरशाद निवासी गांव धुनेला, जिला गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जांच करते हुए उसके खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस केस में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को एडिशनल सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा-04 पोक्सो एक्ट के तहत सात साल की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर



