गुरुग्राम: अपहरण कर हत्या के दोषियों को कठोर कारावास की मिली सजा

-वर्ष-2021 में व्यक्ति का अपहरण करके कर दी थी हत्या

गुरुग्राम, 13 नवंबर (हि.स.)। तीन साल पूर्व एक व्यक्ति का अपहरण करके हत्या करने के आरोपी को यहां की एक अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार 11 जुलाई 2021 को थाना सेक्टर-37 में एक सूचना एक व्यक्ति दीपू निवासी बारगंज जिला मोतिहारी (बिहार) हाल निवासी शक्ति पार्क गुरुग्राम के लड़ाई-झगड़े में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। इससे पहले घायल व्यक्ति को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया है। जिस पर पुलिस टीम दिल्ली में अस्पताल पहुंची। जहां पर घायल व्यक्ति ने पुलिस टीम को शिकायत देकर कहा कि 10 जुलाई 2021 को जब वह बस स्टैंड से खांडसा जा रहा था तो सेक्टर-10 गुरुग्राम से कुछ व्यक्तियों ने उसको ऑटो में बिठाकर बीयर फैक्टर के पास ले जाकर डंडों से मारपीट की। बासलंबी में ले जाकर उसके साथ फिर से मारपीट की। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-37 में केस दर्ज किया गया। वहीं मारपीट में लगी चोटों के कारण घायल दीपू की इलाज के दौरान 26 जुलाई 2021 को मौत हो गई। इस पर पुलिस ने धारा 302 को भी केस में जोड़ दिया। पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान की पहचान राहुल सोनी उर्फ साधु, सौरभ मिश्रा उर्फ गोलू, अभिनंदन उर्फ कालू व अमित उर्फ भोला सभी निवासी हरि नगर गुरुग्राम के रूप में हुई थी।

इस केस में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहनता से जांच की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए। अदालत में चार्जशीट दाखिल की। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने चारों आरोपियों को धारा 302, 34 आईपीसी के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही धारा 365 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा

   

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