गुरुग्राम: ...अब तो खाली करना ही पड़ेगा टावर-जे, आदेश जारी

-आईआईटी की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टावर को बताया गया है असुरक्षित

-जिलाधीश के आदेशों के 15 दिनों के भीतर खाली करना होगा टावर

गुरुग्राम, 7 अगस्त (हि.स.)। सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पेराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टॉवर-जे की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टॉवर को असुरक्षित घोषित करने के उपरांत वहां रह रहे नागरिकों को तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैट खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने जारी आदेशों में कहा गया है कि आईआईटी दिल्ली ने चिंटेल्स पेराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर-जे की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट (5 जनवरी 2024) के तहत टावर-जे को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है।

रिपार्ट के आधार पर जिलाधीश ने बुधवार को टावर-जे में रह रहे निवासियों के जीवन और संपत्ति के खतरे को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए संबंधित निवासियों को तत्काल टावर खाली करने के आदेश दिए हैं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि टावर-जे में रहने वाले निवासियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।

आदेशों में कहा गया है कि डेवलपर (मेसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा निवासियों/फ्लैट मालिकों को मुआवजे के भुगतान के मामले को इस मामले में गठित एसआईटी द्वारा अलग से निपटाया जा रहा है। मेसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को टावर-जे के सभी आवंटियों के सभी दावों को समयबद्ध तरीके से निपटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा / SANJEEV SHARMA

   

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