गुरुग्राम: 72 घंटे में सभी जगहों से प्रचार सामग्री हटाने के आदेश

-शहर में घूम रहे ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा से भी हटाई जाए प्रचार सामग्री

-डीसी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

गुरुग्राम, 17 अगस्त (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित की जाए।

लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में अधिकारियों की बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब 24 घंटे में सरकारी संपत्ति, 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों से तथा 72 घंटों के भीतर निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री उतरवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला में तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि से भी प्रचार सामग्री हटाई जाए। यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंटट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला की चारों विधानसभा में रैली व लाउड स्पीकर की अनुमति के लिए हलका के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कम एसडीएम को आवेदन किया जाएगा। जिला में प्रचार व जनसभा के लिए चिन्हित स्थानों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिला में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए एडीसी हितेश कुमार मीणा नोडल ऑफिसर के तौर पर कार्य करेंगे। जिला के विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर

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