गुरुग्राम: यूपीएससी की परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी
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- Apr 09, 2025

-12 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे आदेश
गुरुग्राम, 9 अप्रैल (हि.स.)। जिला में 23 अप्रैल को यूपीएससी द्वारा सीडीएस, एनडीए व नेवल एकेडमी के लिए आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिïगत जिलाधीश अजय कुमार ने बुधवार को निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए हंै। यह आदेश 12 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की परिधि में जेरोक्स कार्य/फोटो स्टेट दुकाने, डुप्लीकेटिंग सुविधा गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम/नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर