जल बोर्ड ने प्रभावित परिवारों के लिए मंजूर किए 4.8 लाख रुपये

गुवाहाटी, 03 जनवरी (हि.स.)। खारघुली में पाइपलाइन फटने से प्रभावित चार परिवारों को गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन ड्रिंकिंग वॉटर एंड सीवरेज बोर्ड ने 4.80 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रत्येक परिवार को संपत्ति के नुकसान के लिए 1.20 लाख रुपये मिलेंगे।

मुआवजे का आदेश बोर्ड के प्रबंध निदेशक पल्लव गोपाल झा द्वारा जारी किया गया है। अनवर हुसैन, अबू फतेह अहमद, मौमिन शेख और बिनिता दास को इस योजना का लाभ मिलेगा। भुगतान जेआईसीए-सहायता प्राप्त ग्रेटर गुवाहाटी वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट (जीडब्ल्यूएसपी) के तहत किया जाएगा।

यह घटना गुरुवार को खारघुली वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर सर्ज प्रोटेक्शन टैंक की स्थापना के दौरान बिजली कटौती के कारण दबाव में वृद्धि से हुई।

गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन ड्रिंकिंग वॉटर एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम, 2009 की धारा 80 के तहत मुआवजे को मंजूरी दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

   

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