देवशरण भगत की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

रांची, 20 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में आजसू नेता देवशरण भगत की डिस्चार्ज पिटीशन पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा लिया। इस मामले में कोर्ट 28 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगी।

मामले में देवशरण भगत ने 15 सितंबर को याचिका दाखिल कर खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने का आग्रह किया है। मामले में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की डिस्चार्ज पिटीशन पूर्व में खारिज हो चुकी है। वहीं, मामले में 28 नवंबर को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी।

मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, संसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपित हैं। इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने सहित कई आरोप लगाकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

वर्ष 2021 में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दिया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak

   

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