हाई कोर्ट से सजा पर नहीं मिला स्टे, गैंगस्टर अमन साहू दर्ज करेगा नामांकन

रामगढ़, 24 अक्टूबर (हि.स.)।झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ने का सपना अभी पूरा नहीं हो सकता है। गुरुवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उसकी सजा पर स्टे लगाने की अपील को खारिज कर दिया है। अमन साहू के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने रामगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर लगाए गए स्टे का हवाला देते हुए अमन साहू को भी राहत देने की मांग की गई थी। हेमंत सिकरवार ने अपील की थी कि जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई सजा पर स्टे लगा दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए उनकी अपील खारिज कर दी कि ममता देवी का मामला अलग था और गैंगस्टर अमन साहू का मामला अलग है। अमन साहू के खिलाफ 160 मामले दर्ज हैं। जिसकी वजह से उसकी सजा पर स्टे नहीं लगाया जा सकता है।

लातेहार कोर्ट में अपील हुआ नॉट मेनशनेबल

गुरुवार को ही लातेहार व्यवहार न्यायालय में भी अमन साहू की सजा पर स्टे लगाने के लिए पिटीशन डाला गया था। इस अपील को नॉट मेनशनेबल कर दिया गया। अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने बताया कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद वह आगे भी अपील करेंगे। लेकिन अभी समय नामांकन का खत्म होने वाला है। इसलिए शुक्रवार को अमन साहू का नामांकन बड़कागांव विधानसभा के लिए दर्ज किया जाएगा। नामांकन रद्द ना हो इसके लिए कोर्ट की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को प्रस्तावक एफिडेविट के साथ अमन साहू का नॉमिनेशन फॉर्म लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

   

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