तृणमूल नेता जयप्रकाश मजूमदार को अदालत से सशर्त मिली जमानत

कोलकाता, 01 जुलाई (हि. स.)। तृणमूल नेता जयप्रकाश मजूमदार को कलकत्ता हाई कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। सॉल्टलेक में कथित तौर पर जबरन घर पर कब्जा करने के आरोप में उन्हें तीन जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसी मामले में न्यायमूर्ति अजय मुखर्जी ने उनकी जमानत मंजूर की।

सूत्रों के अनुसार, जमानत मिलने के बाद भी मामले के निपटारे तक जयप्रकाश मजूमदार को बिधाननगर और कोलकाता से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच में सहयोग करना होगा और जांच अधिकारी को एक फोन नंबर उपलब्ध कराना होगा।

जयप्रकाश मजूमदार पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 14 वर्षों से सॉल्टलेक स्थित एक फ्लैट पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद कुछ दिन पहले उनके फ्लैट के सामने कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों में से कुछ के साथ मारपीट भी की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया, बाद में गिरफ्तार किया गया।

बताया गया है कि वर्ष 2012 में जयप्रकाश ने उक्त फ्लैट किराये पर लिया था। वर्ष 2015 में किरायानामा समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद न तो नया समझौता हुआ और न ही पुराने समझौते का नवीनीकरण किया गया। आरोप है कि इसके बावजूद फ्लैट पर कब्जा बनाए रखा गया।

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