जम्मू नगर निगम ने करीब 200 अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए
- DSS Admin
- Jun 27, 2026
जम्मू,, 27 जून (हि.स.)।
सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जम्मू नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र में संचालित लगभग 200 निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, लॉज और अन्य भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं। इन प्रतिष्ठानों को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग से अनिवार्य फायर सेफ्टी एनओसी प्राप्त कर उसकी प्रति सात दिनों के भीतर निगम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव के निर्देश पर की गई है।
उन्होंने कहा कि बिना अग्नि सुरक्षा मानकों, फायर फाइटिंग उपकरणों और आपातकालीन निकास व्यवस्था के संचालित होने वाले प्रतिष्ठान लोगों की जान-माल के लिए गंभीर खतरा हैं। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में फायर सेफ्टी एनओसी जमा नहीं करने या जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील भी किया जा सकता है।
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