बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को मिली जमानत

कोलकाता, 19 नवम्बर (हि. स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच मामले में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को जमानत दे दी।

अदालत में उनके वकीलों ने दलील दी कि गांगुली पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस प्रकरण में अन्य सभी आरोपितों को विभिन्न अदालतों से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

न्यायमूर्ति तिर्थंकर घोष ने गांगुली की जमानत याचिका पर अभियुक्त पक्ष और सीबीआई दोनों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और ऐसे समय में गांगुली की रिहाई उचित नहीं होगी। हालांकि अदालत ने सीबीआई के तर्कों को अधिक तरजीह नहीं दी।

उल्लेखनीय है कि, इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित सभी अन्य आरोपितों को राज्य सरकार द्वारा संचालित और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कथित अवैध भर्ती से जुड़े सीबीआई मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। गांगुली को इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी उच्च न्यायालय जमानत दे चुका है।----------------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर

   

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