एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के अधिकृत विक्रेता को 50390 की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश
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- May 14, 2025

धर्मशाला, 14 मई (हि.स.)।जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कांगड़ा ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करते हुए एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और इसके अधिकृत विक्रेता बंसल एंड कंपनी के विरुद्ध निर्णय सुनाया है। आयोग ने शिकायतकर्ता भूपिंदर सिंह को 50,390 रुपए की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और 20 हजार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना हेतु मुआवजा तथा 15 हजार रुपए मुकदमेबाजी खर्च के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर ने दिया है।
जानकारी के अनुसार भूपिंदर सिंह ने 11 जनवरी 2023 को जसूर स्थित डीलर से एल.जी. का एक डिशवॉशर खरीदा था। 4 महीने के भीतर ही मशीन में पानी रिसाव की समस्या आने लगी। उपभोक्ता द्वारा कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी एल.जी. की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। तकनीशियन द्वारा 2 बार होस असेंबली इनलेट बदला गया, लेकिन मशीन ठीक नहीं हुई।
एल.जी. की ओर से दावा किया गया कि ग्राहक के घर पर पानी का दबाव अधिक है, जो मशीन की निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए रिसाव हो रहा है। लेकिन आयोग ने ग्राहक द्वारा प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्य और फोटोग्राफ्स का संज्ञान लेते हुए पाया कि पानी का दबाव मान्य सीमा के भीतर ही था। आयोग ने पाया कि मशीन में मूल रूप से निर्माण दोष था, जिसे कंपनी सुधारने में असमर्थ रही। ऐसे में ग्राहक के साथ सेवा में स्पष्ट रूप से कमी की गई है। इस आदेश के तहत एल.जी. को 60 दिनों के भीतर ग्राहक को पूरी राशि वापस करनी होगी और डिशवॉशर को जैसा है की स्थिति में वापस लेने की स्वतंत्रता होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया