कोकराझार जिला मजिस्ट्रेट ने सभी तरह की लॉटरी पर प्रतिबंध लागू किया

कोकराझार (असम), 19 अक्टूबर (हि.स.)। असम में अवैध रूप से सभी तरह के ऑफलाइन और ऑनलाइन लॉटरी के आयोजन को लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, कोकराझार के जिला मजिस्ट्रेट मासांडा एम. पार्टिन ने जिले में किसी भी प्रकार की लॉटरी के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने का औपचारिक आदेश जारी किया है।

यह आदेश पिछले दिनों गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद जारी किया गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध लॉटरी संचालन को लेकर चिंता जताई गई थी। याचिका पर कार्रवाई करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक किसी भी प्रकार की लॉटरी, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, के आयोजन की अनुमति न दें और इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।

असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग से प्राप्त निर्देशों के तहत, कोकराझार के जिला मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिले में किसी भी प्रकार की लॉटरी के आयोजन पर प्रतिबंध लागू किया है। यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी व्यक्तियों और संगठनों से इस आदेश का सख्ती से पालन करने और किसी भी अवैध लॉटरी गतिविधि में शामिल होने से बचने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / किशोर मिश्रा

   

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