पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन को अदालत से राहत नहीं, धारा 109 हटाने की याचिका खारिज

हरिद्वार, 7 फरवरी (हि.स.)। खानपुर के पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने धारा 109 हटाने के पुलिस के आवेदन को निरस्त कर दिया साथ ही जमानत की अपील ऊपर की अदालत में करने को कहा। अभियोजन अधिकारी रिंकू वर्मा ने ये जानकारी दी।

उन्हाेंने बताया कि शुक्रवार को जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा चैंपियन और उनके पांचों समर्थकों पर खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमले करने के आराेप में लगाई गई धारा को हटाने की अपील की थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 109 (हत्या के प्रयास) को हटाने के पुलिस के आवेदन को निरस्त कर दिया।

इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ये भी आदेश दिए कि मामले की जांच सीओ स्तर के पुलिस अधिकारी से कराई जाए। कोर्ट ने जमानत की अर्जी भी ऊपरी अदालत में लगाने को कहा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जेल में बंद चैंपियन समेत पांचों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

   

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