हिदू एक्ट के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार: अधिवक्ता प्रवीण कुमार
- Admin Admin
- Jan 20, 2025
लोहरदगा, 20 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त बैनर तले सोमवार को कुड़ू प्रखंड में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के बैनर तले प्रखंड के जीमा गांव में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के विषय में जानकारी दिया गया, जिसमें रिसोर्स के रूप में पहुंचे अधिवक्ता प्रवीण कुमार भारती ने कहा कि हिदू एक्ट के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार है।
उन्होंने बताया कि विगत वर्ष जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य महत्वपूर्ण बदलाव आने से अब जल्द न्याय सुलभ हो पाएगा। महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रही हैं, जो अच्छा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला के किसी भी पीड़ित, शोषित और वंचित महिला को त्वरित एवं सुलभ न्याय देने को तत्पर है। मौके पर अधिवक्ता तथा अन्य शामिल थे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / गोपी कृष्ण कुँवर