महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद, 16 मई (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है।

थाना शिकोहाबाद के पंजाबी कालोनी कटरा मीरा निवासी हनी गुप्ता पुत्री रामशंकर की रिंकू दिवाकर पुत्र रामगोपाल निवासी ज्ञान भारती स्कूल वाली गली ने 28 नवंबर 2022 को प्लास मारकर हत्या कर दी थी। वह किशोरी के साथ जबरजस्ती करने का प्रयास कर रहा था। महिला हनी के भाई गौरव ने रिंकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आराेपित रिंकू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह ने की। अभियाेजन पक्ष के अधिवक्ता श्री सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान 7 गवाहों ने गवाही दी। सात साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रिंकू को हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़

   

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