आरबी-आईओएस 2021 के नाम से लोकपाल शब्द हटाया गया

नई दिल्ली, 17 फ़रवरी (हि.स.)। भारतीय रिजर्व बैंक की आरबी-आईओएस 2021 को अब हिन्दी में एकीकृत लोकपाल योजना - 2021 की जगह रिजर्व बैंक एकीकृत ऑम्बड्समैन योजना - 2021 के नाम से जाना जाएगा। नाम में ये परिवर्तन किसी भी तरह के भ्रम का निवारण करने के लिए किया गया है।

इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के मुफ्त समाधान के लिए 2021 में आरबीआई ने आरबी-आईओएस 2021 की शुरुआत की थी। योजना की शुरुआत होने के बाद इसे हिंदी में रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना 2021 का नाम दिया गया।

हालांकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और उससे जुड़े या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त निकाय बनाने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में लोकपाल शब्द का प्रयोग विशेष रूप से 2013 के अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित होने वाले निकाय के लिए किया जाता है।

इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक की योजना में लोकपाल शब्द का प्रयोग लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि अधिनियम में लोकपाल का अर्थ स्थापित निकाय से है, जबकि आरबीआई की लोकपाल योजना में व्यक्ति विशेष को ये दर्जा दिया गया था। इसलिए लोकपाल शब्द को लेकर बने भ्रम का निवारण करने के लिए इस मामले को रिजर्व बैंक के सामने रखा गया, ताकि इसमें सुधार किया जा सके। इसके बाद रिजर्व बैंक में आरबी-आईओएस 2021 के हिंदी संस्करण में लोकपाल शब्द को ऑम्बड्समैन शब्द से बदल दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / योगिता पाठक

   

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