मावली में मदरसे का भूमि आवंटन निरस्त

उदयपुर, 25 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ने उदयपुर जिले के मावली उपखण्ड मुख्यालय पर हिन्दू आबादी क्षेत्र में गत सरकार द्वारा मदरसे के लिए किया गया भूमि आवंटन निरस्त कर दिया है। इसके आदेश बुधवार को जारी कर दिए गए। उदयपुर जिला कलक्टर को जारी आदेश में आवंटन के समय की रिपोर्ट और मौजूदा रिपोर्ट में विरोधाभास होने का हवाला देते हुए कारणों की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रिपोर्ट सरकार को भेजने की बात शामिल है।

उल्लेखनीय है कि दो साल पहले फरवरी 2022 में उदयपुर जिले के मावली में मदरसे के लिए आवंटित की गई भूमि को लेकर मावली में शुरू से विरोध चल रहा था। हाल ही, 23 सितम्बर सोमवार को सर्व हिन्दू समाज के आह्वान पर सम्पूर्ण मावली तहसील मुख्यालय बंद का आह्वान किया गया था। मदरसे के विरोध में शिक्षण संस्थान, पेट्रोल पम्प भी बंद रहे। समीपवर्ती फतहनगर और ईंटाली भी बंद रहे। लोगों ने सर्व समाज के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली और आवंटित भूमि को तुरंत निरस्त करने की मांग की। इस बीच, क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी ने ऐलान किया था कि जल्द ही आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। उसी दिन उदयपुर जिला कलक्टर ने निरस्तीकरण की अनुशंसा संयुक्त शासन सचिव को भेज दी है।

मदरसे के विरोध में सर्व हिन्दू समाज ने आपत्ति की थी। लेकिन, निरस्तीकरण के आदेश में उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के उस बिन्दु का हवाला दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आवंटित भूमि एक गड्ढे में है जहां पानी भरा रहता है, इसे दस्तावेजों में पड़त बताया गया है। जल भराव क्षेत्र होने से उक्त भूमि उच्चतम न्यायालय के जलढांचों के संबंध में अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। अब्दुल रहमान प्रकरण के प्रकाश में यह नि:शुल्क आवंटन निरस्त किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता

   

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