(अपडेट) मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान को बताया अपमानजनक, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

भोपाल/इंदौर, 14 मई (हि.स.)। मप्र सरकार के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। मंत्री के खिलाफ एफआईआर और उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इधर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लेकर मंत्री विजय शाह के बयान को अपमानजनक बताया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य हैं।इधर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान मामले में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जबलपुर उच्च न्यायालय के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले को खुद संज्ञान में लेकर डीजीपी को चार घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला हैं। भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। बीएनएस की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है। अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के अंतर्गत अपराध के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करें। कोर्ट ने कहा कि यह कार्य आज शाम तक अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा कल जब मामला सूचीबद्ध होगा तो न्यायालय इस आदेश की अवमानना के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है।

इधर, मंत्री के बयान के मामले में ग्रामीण डीआईजी निमेष अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए हैं। आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।

मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। इंदौर में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया। सेवादल ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के पोस्टर का दूध से अभिषेक किया। रतलाम में पुतला दहन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। खंडवा, श्योपुर, भिंड और नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर और इस्तीफे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस नेता मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचे। यहां एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित उन्हें समझाया। इसके बाद जीतू पटवारी के आवेदन पर रोजनामचा में शिकायत दर्ज कर ली गई है।

दरअसल, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। उन्होंने यह बयान रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिया था। मंगलवार को इसका वीडियो वायरल हुआ।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

   

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