नारनौल में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों व स्थानों पर यूएवी की उड़ान पर लगी पाबंदी
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- May 09, 2025

नारनाैल, 9 मई (हि.स.)। जिलाधीश डॉ.विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और ड्रोन नियम, 2021 के नियम 24 के तहत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक आश्रयों, अस्पतालों, अन्य रणनीतिक क्षेत्रों या रणनीतिक बिंदुओं से दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, क्वाड्रोटर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम आदि जैसे किसी भी यूएवी की उड़ान को आपातकालीन रूप से प्रतिबंधित किया है। यह आदेश आगामी 17 मई तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश ने शुक्रवार को दिये इन आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिला में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए मानव रहित हवाई वाहनों जैसे ड्रोन आदि की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। टेलीफोन एक्सचेंज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, ऊंची इमारतें, पुलिस वायरलेस स्टेशन, एयरो-नॉटिकल संचार स्टेशन, सड़कें और पुल, बड़ी नदियों पर पुल, रेलवे ओवर ब्रिज, वाणिज्यिक तेल स्टेशन, खदान और गैस कार्य, बिजली पावर स्टेशन, महेंद्रगढ़ जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी निर्माण कार्य, मुख्य ग्रिड सब-स्टेशन, निजी कारखाने, प्रतिष्ठान, हवाई पट्टी और अन्य विविध महत्वपूर्ण बिंदु जैसे जलापूर्ति, सीवरेज मुख्य बिंदु, खाद्य भंडारण डिपो, बांध नियामक, कोषागार और बैंक आदि के आसपास के दो किलोमीटर दायरे में ड्रोन पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों विशेष रूप से हरियाणा पुलिस, सेना या भारतीय संघ की वायु सेना से संबंधित या उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानव रहित विमान प्रणाली के लिए लागू नहीं होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला