अनंतनाग पुलिस के अनुरोध पर ज़फ़र भट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

जम्मू, 13 अक्टूबर (हि.स.)l अनंतनाग पुलिस की ओर से अदालत में पेश किए गए आवेदन के बाद, एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश, अनंतनाग ने ज़फ़र भट उर्फ खुर्शीद पुत्र सना उल्लाह भट, निवासी लेवार, श्रीगुफ़वारा के खिलाफ सामान्य गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

ज़फ़र भट प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन का वरिष्ठ सदस्य है और वर्तमान में पाकिस्तान से सक्रिय है। उस पर अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दर्ज कई आतंकवाद संबंधी मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं।

माननीय अदालत ने अनंतनाग पुलिस को निर्देश दिया है कि ज़फ़र भट की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

यह कदम अनंतनाग पुलिस की ग़ायब आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने और जिले में शांति व सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी के पास ज़फ़र भट की गतिविधियों या संपर्क संबंधी जानकारी हो तो तुरंत साझा करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता

   

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