नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और रेप के प्रयास के मामले में दोषी को की सजा

चूरू, 6 मार्च (हि.स.)। जिले के सांडवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और रेप के प्रयास के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

घटना 5 जुलाई 2023 की है। 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल जा रही थी। इस दौरान एक आरोपी कार लेकर आया। उसने छात्रा को जबरन कार में बैठा लिया और सुनसान जगह ले गया। वहां कार की पिछली सीट पर उसने छात्रा से रेप की कोशिश की। छात्रा के चिल्लाने पर दो लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी छात्रा को खेत के पास छोड़कर भाग गया। उसने छात्रा को तेजाब से जलाने और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई।

पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार सहारण के अनुसार, पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने 8 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को एक साल का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव

   

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