सेक्शुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट लागू करने का आदेश

मुंबई,29 नवंबर (हि.स.)। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सभी सरकारी विभागों,सेमी-गवर्नमेंटइंस्टीट्यूशन और प्राइवेट जगहों पर सेक्शुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट को सख्ती सेलागू करने का आदेश दिया गया है। महिला व बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे ने सभी जगहोंसे तुरंत एक इंटरनल कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।

आदेशानुसारजिन ऑफिस या जगहों पर 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं,उनकेलिए एक इंटरनल कमेटी बनानी ज़रूरी है। सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट ऑफिस,कॉर्पोरेशन,लोकलसेल्फ-गवर्नमेंट बॉडी, सरकारी कंपनी, म्युनिसिपल काउंसिल के साथ-साथ राज्यमें सरकार या लोकल अथॉरिटी से फंड पाने वाली सभी जगहों पर एक इंटरनल कमेटी बनानीहोगी। यह नियम सभी प्राइवेट जगहों जैसे प्राइवेट कंपनियों,इंडस्ट्री,सर्विसप्रोवाइडर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,हॉस्पिटल,एंटरटेनमेंटसेक्टर के इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन,स्पोर्ट्सकॉम्प्लेक्स वगैरह पर लागू होता है।

अगर कानून के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित जगह के हेड पर सेक्शन 26 केमुताबिक 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन दोबारा करने परजुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा और जगह का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा यादूसरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंटरनल कमिटी की जानकारी केंद्र सरकार के शी बॉक्सपोर्टल (shebox.wcd.gov.in) पर अप-टू-डेट अपलोड की जानी चाहिए। अगरजिन ऑफिस या जगहों पर लोग आते हैं, वहां इंटरनल कमिटी का बोर्ड नहीं लगाहै, तोवे महिला हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करने की अपील नयना गुंडे ने की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार

   

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