
ढाका, 18 मार्च (हि.स.)। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान अपदस्थ हुईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके पुत्र साजिब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बहन शेख रेहाना के हितों से जुड़े 31 बैंक खातों को अदालत ने फ्रीज करने का आदेश दिया है। इन खातों में जमा रकम 394 करोड़ 60 लाख 72 हजार 805 टका है।
बांग्ला अखबार प्रोथोम अलो की खबर के अनुसार, ढाका शहर के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन की अदालत ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के अलग आवेदन पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले 11 मार्च को कोर्ट ने शेख हसीना, साजिब वाजेद जॉय, साइमा वाजेद पुतुल और शेख रेहाना के हितों से जुड़े 124 बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था।
राजधानी ढाका के सेगुनबागीचा में एसीसी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में एजेंसी के महानिदेशक एक्टर हुसैन ने कहा कि अदालत ने एसीसी के आवेदन पर सुनवाई के बाद इन बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद