
जयपुर, 4 मार्च (हि.स.)। बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24 (3) के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ जिले के आदतन अपराधी जानशेर खान पुत्र शेरनवाज निवासी अखेपुर की बगवास स्थित 12 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की अवैध सम्पत्ति कुल 6.74 हैक्टर कृषि भूमि के विभिन्न खसरों को आयकर विभाग की मार्फत फ्रिज करवा दिया है। आयकर विभाग द्वारा प्रतापगढ़ तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार को निर्देशित किया गया है कि जानशेर और उसके साथियों की प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं हो सके, यह सुनिश्चित किया जाए।
प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कर ली थी आत्महत्या
पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं सतर्कता) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि मुस्तफा बोहरा प्रतापगढ़ शहर के एक नामी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कुछ लोग अवैध रूप से रूपये वसूलने के लिए उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकिया देकर आये दिन परेशान करते थे। इन्होंने मुस्तफा बोहरा के साथ जमीनों की खरीद व विक्रय के लिए सौदे किये, लेकिन खरीदी हुई जमीनों की रजिस्ट्री करवा कर जमीनों का भुगतान नहीं किया। डरा धमकाकर खाली चेक व स्टाम्प्स पर भी हस्ताक्षर करवा लिए।
सुसाइड नोट-मृत्युपूर्व स्टेटमेंट में धमकी व परेशान करने का लगा था आरोप
आरोपियों ने बोहरा की जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। परेशान होकर मुस्तफा बोहरा ने 30 अगस्त 2023 की सुबह विषाक्त सेवन कर लिया। परिजन तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। सूचना मिलते ही तत्कालीन एसपी अमित कुमार के निर्देश पर कोतवाली एसएचओ भगवान लाल अस्पताल पहुंचे। वीडियो ग्राफी करवा मृत्यु पूर्व कथन दर्ज किए गए। सुसाईड नोट, मृत्युपूर्व स्टेटमेंट एवं वीडियोग्राफी में जानशेर खान सहित अन्य अभियुक्तों द्वारा काफी परेशान करने के कारण बोहरा ने सुसाईड करना बताया।
आदतन अपराधी है जानशेर
आरोपित जानशेर तथा उसके साथियों को पुलिस ने 31 अगस्त,2023 को गिरफ्तार किया गया था। जानशेर खान प्रतापगढ़ जिले के थाना कोतवाली का आदतन अपराधी है। इसी अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य भी सामने आये कि अभियुक्त जानशेर ने प्रतापगढ़ में कई सारे निर्दोष लोगों के साथ धोखाधडी करके एवं अवैध धन्धों से कई करोड़ों की सम्पतियां अर्जित कर अलग-अलग लोगों के नाम करा रखी है।
निवर्तमान एसपी अमित कुमार ने बनाया 10 बेनामी प्रोपर्टी का लेखा जोखा
इस प्रकरण में 28 दिसम्बर 2023 को निवर्तमान एसपी हाल डीसीपी वेस्ट जयपुर अमित कुमार द्वारा जानशेर की 10 बेनामी प्रोपर्टियों का लेखा जोखा तैयार कर सभी साक्ष्यों के साथ जॉइंट कमिश्नर आयकर विभाग (बेनामी निषेध) को एक इस्तगासा भेजा गया था। जिसमें प्रतापगढ़ में करीब 12 करोड़ की कृषि भूमि जानशेर ने अपने सहयोगी बसंती लाल मीणा, राधेश्याम मीणा व सरमथ मीणा, भग्गाराम के नाम पर खरीदी है। जिसके खसरा नम्बर 466, 501, 509 होकर कुल रकबा 6.74 हैक्टर है। उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान मे जानशेर खान का ही कब्जा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त खातेदार किशोर मीणा के कथनों से प्रमाणित है।
चार लोगों को भेजा नोटिस
इनकम टैक्स द्वारा उक्त प्रोपर्टीयो के संबंध में चार उन लोगों के नाम नोटिस भेजा है जिनके नाम जानशेर ने संपत्ति दर्ज करवाई थी। इसके तहतबसन्ती लाल मीणा निवासी अखेपुर, राधेश्याम मीणा निवासी अखेपुर, भग्गाराम मीणा निवासी अरनोद एवं सरमथ लाल मीणा निवासी सानोती कुल थाना प्रतापगढ को नोटिस भिजवाया गया है।
आयकर विभाग ने उक्त सभी की प्रोपर्टीयो को बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24 (3) के तहत फ्रीज कर प्रतापगढ तहसीलदार व सब-रजिस्ट्रार को इनकी प्रोपर्टीयो का हस्तानान्तरण किसी भी हालात में नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश