पुलिस ने छह कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ किया मामला दर्ज

श्रीनगर, 12 मार्च (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए श्रीनगर में पुलिस ने मादक पदार्थो के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम) के तहत छह कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कुख्यात ड्रग तस्करों में इम्तियाज अहमद शेख पुत्र मोहम्मद रफीक शेख निवासी बेघ मोहल्ला अल्लोचीबाग थाना शारजा बेमिना, आबिद रसूल डार पुत्र गुलाम रसूल डार निवासी चेक कलां कनिहामा बी.के.पोरा, रजा रऊफ मिर्जा पुत्र रउफ अहमद मिर्जा निवासी गुलशन अबाद हैदरपोरा, अज़ान परवियाज ग्लितसाज पुत्र परवियाज अहमद ग्लितसाज निवासी कानी मोहल्ला रैनावारी, जावेद अहमद वानी पुत्र अली मोहम्मद वानी निवासी सोनवार मौजूदा समय में गसू और दानिश अहमद भट पुत्र अब्दुल अहद भट निवासी पंजिनारा शामिल हैं। श्रीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ तैयार किए गए डोजियर के आधार पर डिवीजनल कमिश्नर, कश्मीर से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नतीजतन इन ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में उधमपुर, पुंछ और राजौरी की जिला जेलों में बंद कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि ये ड्रग तस्कर श्रीनगर के युवाओं के बीच खतरनाक स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा यह श्रीनगर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एनडीपीएस एक्ट मामलों में भी शामिल रहे हैं।

इनके खिलाफ कई एनडीपीएस एक्ट मामले दर्ज होने के बावजूद अदालतों से जमानत मिलने के बाद भी वह अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं लाए और अपने अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के जरिए घाटी के युवाओं खासकर श्रीनगर में और इसके आसपास बेधड़क ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे।

पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

   

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