प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि बढ़ी,25 अगस्त तक बीमा

वाराणसी,10 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऋणी किसान अब अपने फसलों की बीमा 25 अगस्त तक करा सकेंगे। इसके पहले यह अवधि 10 अगस्त शनिवार तक रही। अधिक से अधिक ऋणी किसानों को कवर करने के लिए बीमा कराने की अन्तिम तिथि बढ़ाई गई है। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने दी।

उन्होंने बताया कि ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा द्वारा उनकी फसल का बीमा किया गया है अथवा नही। अगर अब तक फसल बीमा नही किया गया है तो नियमानुसार बीमा करने के लिए बैंक शाखा को सूचित कर दें। उन्होंने बताया कि ऋणी किसान भाई खरीफ के लिए अधिसूचित फसल-ंउचय धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर, मिर्च का बीमा करा सकते है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है।

फसल की बुवाई न कर पाना असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि , चक्रवात, बेमौसम,चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। शासन द्वारा योजना हेतु टोल फ्री नम्बर-14447 जारी किया गया है, जिस पर कृषक काल करके योजना की विस्तृत जानकारी ले सकते है। बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए 72 घण्टे के अंदर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर सकते है।

मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने जनपद के समस्त ऋणी किसानों से कहा है कि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजना का लाभ लें।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी / मोहित वर्मा

   

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