गुवाहाटी, 05 सितंबर (हि.स.)। पुलिस उपायुक्त (मध्य गुवाहाटी पुलिस जिला) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत एक निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत असम के राज्यपाल के आधिकारिक आवास, राजभवन के पांच किलोमीटर के दायरे में सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
डीसीपी अमिताभ बसुमतारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि राजभवन के आसपास की कुछ गतिविधियां सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र की पवित्रता को भंग कर सकती हैं। इस आदेश में राजभवन के आसपास सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों, विरोध प्रदर्शनों, रैलियों या प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लाउडस्पीकर, आतिशबाजी या किसी भी शोर-शराबे वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाहनों या व्यक्तियों की अनधिकृत आवाजाही, साथ ही क्षेत्र में किसी भी निर्माण या विघटनकारी गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह निर्देश 3 सितंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो महीनों तक लागू रहेगा। आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
यह आदेश पीड़ित व्यक्तियों को आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण के लिए डीसीपी कार्यालय में लिखित आपत्तियां दर्ज कराने की भी अनुमति देता है।-------------------------
हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय



