दो कुख्यात ड्रग तस्करों पिता-पुत्र की लगभग 66 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त

श्रीनगर, 14 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग ज़िले के बिजबिहाडा इलाके में दो कुख्यात ड्रग तस्करों पिता-पुत्र की लगभग 66 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त की है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बिजबिहाडा पुलिस स्टेशन ने पहले ही तुलखान निवासी मोहम्मद सलीम डार उर्फ साहिब मट्टो पुत्र अब्दुल रशीद डार के खिलाफ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के आरोप में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत एफआईआर संख्या 167/2025 दर्ज की थी। जाँच के दौरान यह भी पता चला कि उसके पिता अब्दुल रशीद डार पर पहले ही उसी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 113/2025 दर्ज है।

जांच से पता चला है कि दोनों ने अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त धन से अचल संपत्तियाँ अर्जित की थीं जिसमें एक दो मंजिला आवासीय भवन और तुलखान गाँव में एक एक मंजिला व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।

कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और ठोस सबूतों के आधार पर प्रवक्ता ने कहा कि दोनों संपत्तियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत औपचारिक रूप से ज़ब्त और कुर्क कर लिया गया है।

यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर पुलिस के मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ निरंतर अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस मादक पदार्थ संबंधी अपराधों के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति दोहराती है तथा समाज से इस बुराई को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

   

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