रेवाड़ी में बड़े डिस्पले बोर्ड लगाने पर 14 शराब ठेकों के चालान
- Admin Admin
- Apr 18, 2025

रेवाड़ी, 18 अप्रैल (हि.स.)। रेवाड़ी नगर परिषद ने अवैध होर्डिंग को लेकर सख्ती का पालन करते हुए शहर के 14 शराब ठेकों को पांच-पांच हजार रुपये के चालान भेजे हैं। चालान नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें जुर्माना भरने के साथ ही सात दिन में अपना डिस्पले बोर्ड भी सही साइज का लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन शराब ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।
ईओ संदीप मलिक ने शुक्रवार को बताया कि दुकान और शोरूम के आगे निर्धारित साइज से बड़ा बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। जिसके तहत 14 शराब ठेकों के खिलाफ चालान किए गए हैं। शराब ठेकेदारों को नोटिस भेजकर कहा गया है कि उन्होंने तय मानक से जयादा बड़े साइज के डिस्पले बोर्ड लगाए है। जिसके चलते अगर एक सप्ताह में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई तो उन पर एफआईआर भी दर्ज होगी। यह कार्रवाई शहर के सभी बाजारों में जारी रहेगी। इसलिए सभी दुकानदार पहले ही अपने बोर्ड दुकान के साइज अनुसार करवा लें।
ज्ञात हो कि किसी भी व्यवसायिक भवन के सामने वाले एरिया के तीस प्रतिशत आकार पर ही होर्डिंग डिस्पले लगाया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा लगाया जाता है तो वह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 की अवहेलना है। अगर कोई भी संस्था या फर्म इसकी अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का भी प्रावधान है। जिसमें दोषी पाए जाने पर छह माह तक की जेल और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला