राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई रिक्शा, ऑटो, टैंपो के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं : मंडलायुक्त

मुरादाबाद, 14 अगस्त (हि.स.)। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, मुरादाबाद की बैठक हुई। जिसमें मंडलायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई रिक्शा, ऑटो, टैंपो के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। कहा कि ई रिक्शा, ऑटो आदि की वजह से अन्य वाहनों के लिए समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

कमिश्नर द्वारा मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 82 (1) के अन्तर्गत अनुज्ञाधारियों के स्थाई सवारी गाड़ी के परमिट हस्तान्तरण हेतु प्राप्त 09 आवेदन पत्रों, सम्भाग के अराष्ट्रीयकृत- निजी बस मार्गो पर नई स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त 30 आवेदन पत्रों, मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 82 (1) के अन्तर्गत मुरादाबाद केन्द्र से संचालित सीएनजी ईधन युक्त ऑटोरिक्शा के परमिट हस्तान्तरण प्राप्त 90 आवेदन पत्रों तथा यात्री वाहनों के 03 वर्ष 06 माह से अधिक समय से समाप्त 11 परमिटों को नवीनीकरण करने पर विचार कर निर्णय लिया गया।

मंडलायुक्त द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत 26 ऐसे माल वाहन जिनके 03 से अधिक ओवरलोडिंग के चालान थे, उनके परमिटों को 30 दिन के लिए निलम्बित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार 97 स्कूली वाहन एवं 129 ऐसी स्थाई सवारी गाड़ी जिनके परमिट की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें निरस्त-निलम्बित करने का निर्णय लिया गया। कमिश्नर ने लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लाइसेंस-पंजीयन सस्पेंशन के सम्बंध में भी निर्देश दिए। वाहनों की सही जगह पार्किंग और राजमार्गों में वाहनों के पार्किंग स्टॉपेज बनाने के लिए उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) बरेली, सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक (यातायात) मुरादाबाद, अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआरटीसी मुरादाबाद तथा विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

   

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