कोरबा: शासन की गाईड लाईन के तहत ही किया गया वार्डो का आरक्षण
- Admin Admin
- Dec 26, 2024
कोरबा, 26 दिसंबर (हि.स.)। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर निकायों में वार्डो का आरक्षण राज्य शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के तहत ही किया गया है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्र. 34 दादरखुर्द की आरक्षण प्रक्रिया भी इसी मानदण्ड पर पूरी की गई है।
यहॉं उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्र. 34 दादरखुर्द के नागरिकों द्वारा वार्ड आरक्षण के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है तथा पुनर्विचार का आग्रह किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के तहत वार्डो के आरक्षण के मार्गदर्शी सिद्धांत में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वार्डो की आरक्षण प्रक्रिया वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए पूर्ण की गई है। नगर निगम कोरबा का वार्ड क्र. 34 दादरखुर्द अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है तथा उक्त वार्ड की आरक्षण प्रक्रिया भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर संपादित कराई गई है।
नियमानुसार नगर पालिक निगम कोरबा में अनुसूचित जाति के लिए कुल 09 वार्ड आरक्षित करने थे। इस हेतु अवरोही क्रम में की गईवार्ड लिस्टिंग में वार्ड क्र. 34 दादरखुर्द 09वें स्थान पर है तथा जनगणना 2011 के अनुसार वार्ड में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.98 है।इसी के परिणाम स्वरूप उक्त वार्ड का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए किया गया। जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु 08 वार्डो के आरक्षण करने थे, इस हेतु अवरोही क्रम में की गई, वार्ड लिस्टिंग में वार्ड क्र. 34 दादरखुर्द 14वें स्थान पर है तथा जनगणना 2011 के अनुसार वार्ड में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत 20.19 है।वार्ड लिस्टिंग में उक्त वार्ड का स्थान 14वॉं है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 08 वार्ड ही आरक्षित करने थे।
हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी